आईटीआर फॉर्म 1 में टैक्स डिपार्टमेंट ही भर देगा सैलरी, एफडी पर मिले ब्याज और टीडीएस की जानकारियां

 नई दिल्ली
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना ज्यादा-से-ज्यादा आसान बनाने की दिशा में नई पहल की है। अब आईटीआर फॉर्म 1 सैलरी, फिक्सिड डिपॉजिट (एफडी) से हुई आमदनी और टीडीएस डीटेल्स भरे हुए मिलेंगे। पहले लोगों को फॉर्म में खुद से ये जानकारियां डालनी होती थीं। हालांकि, पहले से ये डीटेल्स सिर्फ आईटीआर फॉर्म 1 में ही भरे जाएंगे। 
 
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर अब फॉर्म 26एएस से ये जानकारियां जुटाने के लिए आपके पैन, आपके एंप्लॉयर की ओर से फाइल किए गए टीडीएस रिटर्न और पिछले वर्ष के आईटीआर का इस्तेमाल करेगा। फॉर्म में ये जानकारियां भले ही पहले से ही दी गई होंगी, लेकिन आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। यानी, पहले से दिए आंकड़ों में कुछ गलतियां है तो आप उसे सुधार सकेंगे। 

सिर्फ ITR- 1 फॉर्म में ही यह सुविधा 
हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सुविधा सिर्फ आईटीआर फॉर्म 1 भरने योग्य टैक्सपेयर्स को ही मिलने वाली है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर आईटीआर भरते हैं। अगर आप एक्सेल या जावा के जरिए आईटीआर 1 फॉर्म भरेंगे तो आपको खुद से ही ये आंकड़े भरने होंगे। 

टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि आईटीआर फॉर्म में निम्नलिखित डीटेल्स प्रीफिल्ड होंगे… 
1. पैन डेटाबेस से पैन, नाम, जन्म तिथि 
2. ई-फाइलिंग प्रोफाइल से पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी 
3. फॉर्म 26AS से टैक्स पेमेंट, टीडीएस और टीसीएस डीटेल्स 
4. पिछले वर्ष के आईटीआर से मकान का प्रकार (टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी) 
5. फॉर्म 26AS से हाउस प्रॉपर्टी से इनकम 
6. फॉर्म 26AS से ही टर्म डिपॉजिट (फिक्स्ड डिपॉजिट) पर ब्याज से हुई आमदनी 
7. इनकम टैक्स रिफंड से सेक्शन 244A के तहत ब्याज से हुई आमदनी की जानकारी 
8. फॉर्म 24Q के एनेक्सर II से सेक्शन 89 के तहत मिली टैक्स छूट 
9. पिछले आईटीआर और ई-फाइलिंग पोर्टल से बैंक अकाउंट डीटेल 

ऑटो-फिल्ड डीटेल्स का करना होगा मिलान 
टैक्स फाइलिंग वेबसाइट टैक्स2विन.इन के सीईओ अभिषेक सोनी कहते हैं, 'इनकम टैक्स वेबसाइट पर दी जा रही सूचना के मुताबिक अगर आप वेतनभोगी हैं और वेबसाइट के इस्तेमाल से ही आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो कुछ डीटेल्स पिछले वर्ष के आईटीआर डेटा, फॉर्म 26एएस और फॉर्म 24क्यू से लेकर पहले से भरी (प्रीफल्ड) मिलेंगी। टैक्सपेयर को सुनिश्चित करना होगा कि सारी जानकारियां आय कर कानून के अनुरूप दी गई हों और आप खुद भी सही डीटेल्स दे रहे हों। किसी तरह की गलत जानकारी देने पर भविष्य में इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है।' 

बदल गया है फॉर्म 16 का फॉर्मेट 
टैक्स डिपार्टमेंट ने इस वर्ष ने फॉर्म 16 और 24क्यू (एंप्लॉयर द्वारा फाइल किया गया टीडीएस रिटर्न) के फॉर्मेट में बदलाव किया है। इसके अलावा, इस वर्ष आईटीआर- 1 फॉर्म का फॉर्मेट भी फॉर्म- 16 जैसा कर दिया गया है। इसलिए, इस वर्ष टैक्सपेयर को आईटीआर फाइल करते वक्त फॉर्म 16 से डीटेल्स कॉपी कर आईटीआर- 1 फॉर्म में चिपकाने भर होंगे। 
 

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