अत्यावश्यक सेवाएं सुबह 7 से दोपहर 2 बजें तक खुलेंगी

बालोद
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू ने संशोधित आदेश जारी कर अत्यावश्यक सेवाओं के प्रदाय हेतु निजी संस्थानों के खुलने का समय प्रात: 07 बजे से 02 बजे अपरान्ह तक निर्धारित किया है।

दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बेचने संबंधी किराना दुकान, प्रोविजन स्टोर, सब्जी एवं फल से संबंधित स्थाई दुकान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसियॉ, गुड्स कैरियर से संबंधित सेवाएॅ एवं उनको संचालित करने वाले संस्थान, मोबाईल रिचार्ज दुकान एवं सब्जी मंडियॉ शामिल है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि उपरोक्त आदेश का पालन जिले के समस्त प्रतिष्ठान के संचालक करना सुनिश्चित करेंगें। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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