अगस्ता वेस्टलैंड केस: ईडी ने कमलनाथ के भांजे रतुल पर जताया गवाह की हत्या का शक!
भोपाल
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ (Kamal Nath) के भांजे रतुल पुरी की अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला केस में ज़मानत की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक गवाह की हत्या का भी शक जताया. ईडी ने कोर्ट में बताया कि रतुल पुरी के लैपटॉप से 100 से ज़्यादा ऐसे मेल मिले हैं, जो अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील के बिचौलिए क्रिश्चेन मिशेल ने उसे किए हैं.
ईडी ने कोर्ट से कहा कि उन्हें अंदेशा है कि रतुल पुरी ने एक गवाह की हत्या कर दी है. इनकम टैक्स अधिकारी ने जैसे ही गवाह से संपर्क किया वो गवाह मिसिंग है, जिससे संपर्क नहीं हो पा रहा है.
इससे पहले आयकर विभाग ने सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 254 करोड़ रुपये के ‘बेनामी शेयर’ जब्त किए हैं. उन्होंने यह शेयर कथित तौर पर अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले के एक संदिग्ध से फर्जी कंपनी के माध्यम से हासिल किए थे. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
बता दें, रतुल पुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं. रतुल पहले से कर अपवंचना और धन शोधन के आरोपों में कर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में हैं.
बेनामी संपत्तियां उन्हें कहा जाता है, जिनकी खरीद मूल लाभार्थी के स्थान पर किसी और के नाम से की जाती है. बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अधिनियम 1988 में बना था लेकिन इसे नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अधिसूचित किया. इसका उल्लंघन करने वालों को सात साल तक सश्रम कारावास की सजा और संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जाता है. आयकर विभाग ने रतुल और दीपक पुरी की कंपनियों और प्रतिष्ठानों पर इस साल अप्रैल में छापेमारी की थी.