छिंदवाड़ा :पत्रकार से मारपीट करने वाले चार आरोपियों को 3 साल की सजा : ₹4,800 जुर्माना

कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय में घुसकर पत्रकार से मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में छिंदवाड़ा न्यायालय ने चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, चारों पर कुल 4,800 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोपाल जाटव द्वारा सुनाया गया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परितोष देवनाथ ने की।

घटना का विवरण

15 मार्च 2021 की रात करीब 10:30 बजे, सिविल लाइन स्थित समाचार पत्र कार्यालय में देव डेली नीड्स के संचालक दीपक साहू, देवेंद्र उर्फ देव साहू, श्याम कुमार सोनी और राज चौहान घुस आए। समाचार प्रकाशन से नाराज़ चारों आरोपियों ने पत्रकार से गाली-गलौज की, बेल्ट और रॉड से मारपीट की और तोड़फोड़ की। जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दी।

प्रकरण की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने धारा 294, 323/34, 451, 427, 506(2) भादवि के तहत मामला दर्ज कर चारों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया।

दोषियों को मिली सजा

चारों आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में सश्रम कारावास की सजा दी गई:

धारा 323/34 — 1 वर्ष

धारा 427/34 — 1 वर्ष

धारा 458 — 3 वर्ष

अर्थदंड — ₹4,800