UAPA कानून के तहत मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद आतंकी घोषित

नई दिल्ली 
केंद्र की मोदी सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, जाकिर-उर-रहमान लखवी और हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित किया है. इन 4 आतंकियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है.

जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर भारत में पांच आतंकी हमलों को अंजाम देने का आरोप है. इसी साल मई में मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी भी घोषित किया गया था.

केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में अमित शाह ने 8 जुलाई को यूएपीए बिल को लोकसभा में पेश किया था. गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) बिल को दोनों सदनों में पास कराया गया था. इसके तहत केंद्र सरकार के पास किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने और उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार आ गया है. इस विधेयक के तहत सरकार उन लोगों को आतंकवादियों के तौर पर चिन्हित कर सकती है, जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं या फिर किसी भी तरह से आतंक को बढ़ावा देते हैं.

यूएपीए के नए प्रावधानों के मुताबिक व्यक्तिगत तौर पर भी किसी को आतंकी घोषित किया जा सकता है. इससे पहले सिर्फ आतंकी संगठनों को ही आतंकी घोषित कर सकते थे.

अब इनका नाम इस सूची में आने के बाद ये आतंकी भी व्यक्तिगत तौर पर सूची में शामिल होंगे. आने वाले दिनों में कई और कुख्यात नाम भी इस सूची में जोड़े जाएंगे.

बिल पर बहस के दौरान पिछले महीने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक के बारे में कहा था कि आतंकवादियों को व्यक्तिगत रूप से चिन्हित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं कि जब किसी आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगता है तो वे अलग नाम से संगठन बना लेते हैं. हालांकि विपक्ष ने इस बिल का जमकर विरोध किया क्योंकि उनका कहना था कि यह कानून सरकार को किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है, जिससे इसका दुरुपयोग हो सकता है.

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