TikTok बैन मामला: केस को मद्रास हाईकोर्ट से SC में ट्रांसफर करने पर CJI का इंकार
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर चीन के ऐप टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित मामले मद्रास हाईकोर्ट से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने से गुरुवार को इंकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ चीन की फर्म की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के इस तर्क से सहमत नहीं थी कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में लंबित टिक टॉक से संबंधित सारे मामले तेजी से निपटारे के लिए शीर्ष अदालत में स्थानांतरित कर दिए जाएं।
पीठ ने कहा कि हम स्थानांतरण याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। इस पर फर्म ने याचिका वापस ले ली। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि अंतरिम राहत के रूप में टिक टॉक पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने के आवेदन पर 24 अप्रैल तक फैसला करे। हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल को इस ऐप पर लगाया गया प्रतिबंध इस शर्त के साथ हटा लिया था कि इस पर अश्लील वीडियो नहीं दिखाए जाएंगे।