PF अब बना परफेक्ट फंड, यहां एक्सपर्ट से जानें सबकुछ

 
नई दिल्ली 

सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को खुशखबरी दी है। सरकार ने फाइनैंशल इयर 2019-19 के लिए एम्प्लॉइज प्रॉविडेंट फंड (EPF या PF) पर ब्याज दर 0.10 फीसदी बढ़ाकर 8.65 फीसदी कर दी है। PF अकाउंट एक निवेश का विकल्प होता है, जिसमें आपको रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त पैसा इंट्रेस्ट के साथ मिल जाता है। पीएफ से जुड़ी और भी बहुत सारी बातों के बारे में एक्सपर्ट्स की राय यहां जानें-

ऐसे चेक करें पीएफ बैलेंस
– EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं।
– यहां आपको राइट साइड में ऊपर की ओर नीले बॉक्स में e-Passbook लिखा दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
– अब आपको अपना UAN, पासवर्ड और एक छोटा-सा मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। फिर Login पर क्लिक करें।
– इसके बाद एक पेज खुलेगा। इस पर Select MEMBER ID के पास लिखे Please select atleast one Member ID पर क्लिक करें और अपनी ID चुनें। यह ID आपको पीएफ नंबर होगी। इसी के बराबर में तीन ऑप्शन View Passbook, Download Passbook और View Claim Status दिखाई देगें। इनका मतलब ये है:

View Passbook: यहां आप अपना पीएफ अकाउंट और पेंशन के लिए जमा रकम देख सकते हैं। साथ ही यह भी क्रॉसचेक कर सकते हैं कि कंपनी आपकी सैलरी से काटी गई पीएफ की रकम को जमा कर रही है या नहीं। यह भी देख सकते हैं कि कंपनी अपनी तरफ से कितनी रकम आपके पीएफ अकाउंट में जमा कर रही है। कुछ भी गड़बड़ दिखने पर कंपनी के एचआर से संपर्क करें।

Download Passbook: यहां पासबुक की डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हैं। यह फाइल pdf फॉर्मेट में डाउनलोड होगी।

View Claim Status: पीएफ क्लेम से जुड़ी जानकारी यहां होगी।
 
अगर जॉब बदल दी तो…
अगर आपने जॉब बदली है तो आपका पीएफ नंबर बदल जाता है, लेकिन UAN वही रहता है। ऐसे में नई कंपनी के HR को अपना UAN नंबर दें और नई कंपनी से अपना पुराना अकाउंट इसमें मर्ज करने के लिए कहें। अगर आप अकाउंट मर्ज नहीं करते हैं तो पैसा निकालते समय आपको पूरा पैसा एक जगह नहीं मिलेगा। आप unifiedportal-mem.epfindia.gov.in वेबसाइट पर जाकर खुद भी पुराना अकाउंट नई कंपनी के अकाउंट में मर्ज कर सकते हैं।

कब निकाल सकते हैं PF अकाउंट से पैसा
जॉब छूटने पर: अगर आपकी जॉब छूट गई है और एक महीने से बेरोजगार हैं तो आप अपने पीएफ अकाउंट से 75 फीसदी रकम निकाल सकते हैं। बाकी 25 फीसदी रकम जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाली जा सकती है। इस स्थिति में आप चाहें तो पेंशन का पैसा भी निकाल सकते हैं।

शादी पर: अपने बच्चों, भाई/बहन या अपनी शादी के लिए PF अकाउंट में किए गए योगदान की 50 फीसदी रकम आप निकाल सकते हैं। इसके लिए जॉब करते हुए 7 साल पूरे होना जरूरी है।

हायर एजुकेशन: अपनी या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए भी आप पीएफ अकाउंट से अपने योगदान की 50 फीसदी रकम ब्याज के साथ निकाल सकते हैं। इसके लिए भी जॉब करते हुए कम से कम 7 साल पूरे होना जरूरी हैं।

घर खरीदने पर: अगर आप घर खरीदना या बनवाना चाहते हैं तो अपनी मंथली सैलरी की 36 गुना तक और जमीन खरीदना चाहते हैं तो मंथली सैलरी की 24 गुना तक रकम पीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं। इस मामले में आप पीएफ अकाउंट में जमा आपकी और कंपनी, दोनों के योगदान की रकम ब्याज समेत निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि आपको जॉब करते हुए कम से कम 5 साल पूरे हो गए हों।

मेडिकल इमरजेंसी: अपने, लाइफ पार्टनर, बच्चों या फिर पैरंट्स के इलाज के लिए पैसे चाहते हैं तो आप अपनी मंथली सैलरी का 6 गुना या पीएफ की पूरी रकम (जो भी कम हो) निकाल सकते हैं।

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पीएफ का पैसा निकालने से पहले

PF का पैसा निकालने से पहले ये दो चीजें अपने पास तैयार रखें:

1. फॉर्म 15G: पीएफ अकाउंट में जमा पैसे पर सरकार की ओर से ब्याज दिया जाता है। अगर ब्याज से कमाई गई सालाना रकम 10 हजार रुपये से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन इसके लिए फॉर्म 15G भरना पड़ता है। फॉर्म 15G को ऑनलाइन इस तरह डाउनलोड कर सकते हैं:

– वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाएं।
– ऊपर की ओर ग्रे रंग की पट्टी में लिखे Forms/Downloads पर क्लिक करें।
– अब Income Tax Forms वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
– यहां आपको बहुत सारे फॉर्म दिखाई देंगे। इनमें फॉर्म 15G भी होगा। इसके राइट साइड में जहां PDF लिखा है वहां क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर लें। अब इस फॉर्म का प्रिंट ले लें और इसे भरकर स्कैन कर लें। स्कैंड कॉपी PDF फॉर्मेट में और 1MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए।

2. बैंक पासबुक या चेक: जो बैंक अकाउंट आपके PF अकाउंट से कनेक्टेड है, उस बैंक का चेक या पासबुक का वह पेज जहां आपका नाम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC नंबर आदि होता है उसे स्कैन करा लें। चेक पर कुछ नहीं लिखना है। चेक या बैंक पासबुक की स्कैनिंग के दौरान ध्यान रहे कि उस पर लिखी पूरी जानकारी स्पष्ट आनी चाहिए। स्कैन्ड कॉपी JPG या JPEG फॉर्मेट में हो और साइज 100KB से 500KB के बीच होना चाहिए।

ऐसे निकाल सकते हैं पैसा
UAN एक्टिव होने और KYC पूरी होने पर PF का पैसा ऑनलाइन ही निकाला जा सकता है। कागजात जमा करने के करीब 10 दिनों बाद (छुट्टी के दिनों को छोड़कर) पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। पीएफ का पैसा ऑनलाइन ऐसे निकालें:

– EPFO की वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाएं।

– यहां UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर लॉगइन करें।

– अब जो पेज खुलेगा, उसमें ऊपर की ओर एक हरे रंग की पट्टी में लिखे Online Services पर क्लिक करें। 

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