JNU मामले में दिल्ली पुलिस को फटकार, कोर्ट ने पूछा- बिना मंजूरी कैसे दाखिल हुई चार्जशीट

नई दिल्ली 
दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य पूर्व छात्रों पर लगे राष्ट्रद्रोह के मामले में पेश हुई चार्जशीट को स्वीकार नहीं किया है। कोर्ट ने इस मामले में समुचित मंजूरी लिए बिना आरोपपत्र दायर करने को लेकर दिल्ली पुलिस से सवाल किए।  

पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत से कहा कि वह 10 दिन के भीतर अनुमति ले लेगी। अदालत ने पूछा कि आपने मंजूरी के बगैर आरोपपत्र दायर क्यों किया? आपके पास विधि विभाग नहीं है क्या?अदालत मामले की सुनवाई जल्दी ही शुरू कर सकती है।

दिल्ली पुलिस ने कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ स्थानीय अदालत में 14 जनवरी को आरोपपत्र दायर करते हुए कहा कि वह एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और फरवरी 2016 में विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में देश-विरोधी नारों का समर्थन किया था। पुलिस ने नौ फरवरी, 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य के खिलाफ राष्ट्र-विरोधी नारे लगाने का भी आरोप लगाया है। 
 

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