INX मीडिया केस: CBI को चिदंबरम के खिलाफ केस चलाने के लिए कानून मंत्रालय से मिली मंजूरी

नई दिल्ली 
आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई को पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। कानून मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने इसके लिए सीबीआई को हरी झंडी दे दी है। 

सीबीआई ने 25 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि वह आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती है। इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

सीबीआई की तरफ से पेश हुए सलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था, 'हम पी. चिदंबरम को अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। हम उन्हें रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। हम मामले की जांच में अपने वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं।' 

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहा है। ईडी इस मीडिया ग्रुप को 2007 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) से क्लियरंस दिए जाने की जांच कर रही है। 

ईडी की जांच में पता चला है कि FIPB से मंजूरी के लिए आईएनएक्स मीडिया के डायरेक्टरों पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने पी चिदंबरम से मुलाकात की थी। इस मामले में ईडी ने चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम और एक फर्म से जुड़ी 54 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया है। इसके अलावा, एजेंसी ने पीटर मुखर्जी से जुड़ी कुछ संपत्तियों को भी जब्त किया है। 

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