HC ने एससी-एसटी एक्ट में पूर्व विधायक हेमंत कटारे की गिरफ्तारी के दिए आदेश

ग्वालियर
एससी-एसटी एक्ट के एक मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने भिंड जिले की अटेर विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नारजगी जताते हुए याचिकाकर्ता को 10 हजार रुपए देने का भी आदेश दिया है.

दरअसल, अटेर थाने में एससी-एसटी एक्ट के दर्ज अपराध क्रमांक 69 / 2017 में आरोपियों की गिरफ्तारी और अभियोग पत्र पेश करने के मामले में पुलिस की लापरवाही को लेकर पीड़ित पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक याचिका दायर की थी. इस मामले में उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए भिंड पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि वह फरार आरोपी हेमंत कटारे की गिरफ्तारी करें, साथ ही पीड़ित पक्ष को समुचित सुरक्षा व एट्रोसिटी एक्ट के तहत मिलने वाले लाभ दिलाएं. कोर्ट ने पुलिस को कटारे की गिरफ्तारी के लिए 30 दिन का समय दिया है.

कोर्ट के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक को इस मामले में 12 फरवरी को हाईकोर्ट में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है. आपको बता दें कि अटेर क्षेत्र के खेरी गांव में कल्याण सिंह जाटव के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी. इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध 69 / 2017 दर्ज किया. इस घटना के कुछ महीनों बाद फिर से भिंड शहर के देहात थाना इलाके में रेलवे स्टेशन के पास पीड़ित से मारपीट की गई, जिसका मुकदमा देहात थाना पुलिस ने पंजीबद्ध किया था. इसी मामले में तत्कालीन अटेर एसडीओपी इंद्रवीर सिंह भदौरिया ने जांच के दौरान हेमंत कटारे को भी आरोपी बनाया था.

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