CBI जांच कराने की याचिका खारिज, SC ने मामला हाईकोर्ट ले जाने की अनुमति दी

नई दिल्ली 
उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल अध्यक्ष दरवेश यादव हत्या मामले की विस्तृत जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने के लिए दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। शीर्ष न्यायालय की अवकाशकालीन खंडपीठ ने वकील महिला कौल की तरफ से दायर याचिका में कहा, “हम याचिका पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम याचिका को खारिज करते हैं।” उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए मामला उच्च न्यायालय में ले जाने की अनुमति दी। न्यायालय ने कहा, “ यदि याचिकाकर्ता  चाहे तो वह उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।” 

शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि क्या उच्च न्यायालय इस मामले में निर्देश जारी करने के लिए अधिकारहीन है। इस मामले की वकील इंदु कौल ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अध्यक्ष सुश्री दरवेश यादव की कथित हत्या की सीबीआई से विस्तृत जांच कराने का आग्रह करते हुए शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर की थी।
 
याचिका में महिला वकीलों की सुरक्षा का अनुरोध
सुश्री कौल ने याचिका में उच्चतम न्यायालय से महिला वकीलों की सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए निर्देश देने का भी आग्रह किया था । उन्होंने याचिका में अनुरोध किया था कि देश भर में महिला वकीलों को उनकी कार्य अवधि के बाद भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। 

12 जून आगरा में हुई थी दरवेश की हत्या 
उल्लेखनीय है कि दरवेश यादव की हत्या उनके उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का अध्यक्ष चुने जाने पर आगरा के दीवानी परिसर में 12 जून आयोजित स्वागत समारोह में मनीष शर्मा नाम के एक अन्य वकील ने की थी। दरवेश की हत्या के उपरांत आरोपी मनीष ने स्वयं को भी गोली मार ली थी। 22 जूप को मनीष ने भी गुरुग्राम के मेदांत अस्पताल में दम तोड़ दिया था।

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