BU में हत्या का मॉक ट्रायल में सात आरोपियों को मिली दस-दस साल की सजा 

भोपाल 
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के विधि विभाग में गुरूवार की सुबह 11 बजे मप्र राज्य बनाम आसिफ एवं अन्य केस पर मॉक ट्रायल हुआ। उक्त प्रकरण पर भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय में निर्णय हो चुका है। इसमें आरोपियों को हत्या 302, आपराधिक षडयंत्र 120 बी एवं धारा 34 के साथ आयुध अधिनियम के तहत दंडित किया जा चुका है। मॉक ट्रायल के दौरान मजिस्ट्रेट ने दो आरोपियों को प्रथम अपराध होने पर छोड़ दिया, लेकिन शेष आरोपियों को पांच आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनवाई गई। इसके बाद प्रकरण की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई। इसमें सभी आरोपियों को बचाने और आरोप सिद्ध करने पर बचाव पक्ष और सरकारी वकीलों के बीच जोरदार बहस हुई। 

जज ने दोनों पक्षों को सुनते हुए सभी सातों आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई। मॉक ट्रायल में बीएएलएलबी फाईनल ईयर के करीब 47 विद्यार्थी शामिल हुए। सभी विद्यार्थी मॉक ट्रायल में अलग-अलग भूमिकाओं में नजर आए। उन्हें विधि विभाग में बने कोर्ट में जज, वकील, आरोपी, डाक्टर, पुलिस के आलावा न्याय प्रणाली के हरेक किरदार को बखूबी निभाया। मॉक ट्रायल में हाईकोर्ट के पूर्व जज एनसी जैन, कुलपति आरजे राव, रजिस्ट्रार अजित श्रीवास्तव, प्रभारी विभागाध्यक्ष मोना पुरोहित के साथ अन्य फैकल्टी मेंबर और विद्यार्थी मौजूद थे। शामिल हुए। पूर्व जज जैन विद्यार्थियों द्वारा ट्रायल के दौरान की जा रही बहस और उनकी अदाकारी का मूल्यांकन कर रिजल्ट तैयार कर दिया है। इसमें विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। 

एडीपीओ के भूमिका में मानस बुलचंदानी, सौम्या सिंह और कार्तिका पथरिया। 
डिफेंस काउंसिल में अभिमन्यु श्रीवास्तव, मोहित तिवारी, कोमल नागरकर, माधुरी शुक्ला। 

जज में शुभी गंगेले और संमयक जैन। 

आरोपियों में विवेक प्रजापति, शिवम उपाध्याय अनिमेश दुबे, कमलजीत रघुवंशी, नेहा दावंडे, मुदित प्रताप सिंह। 

पुलिस में क्षमा मीणा, प्रणव शर्मा, सुमबुल सुबजवानी, अनिरुध पाल 
डाक्टर में श्रुति बिटोलिया और आयुषी यादव। 
  

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