10 से 15 लाख रुपए देकर खोल सकेंगे शराब दुकान में अहाता

भोपाल
आबकारी विभाग ने प्रदेश में अब शराब की हर दुकान में अहाते खोलने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए शराब दुकान संचालक को लाइसेंस की वार्षिक राशि का कुछ प्रतिशत यानी 10 से 15 लाख रुपए देना होंगे। साथ ही विभाग की तीन शर्तें भी पूरी करना होंगी। फिर वह शराब दुकान में अहाता खोल सकेंगे। प्रदेश में 90 प्रतिशत देसी शराब की दुकानों में से 800 बिना अहातों के चल रही हैं।

 गौरतलब है कि सरकार ने करीब दो महीने पहले हुई कैबिनेट बैठक में पेश होने के पहले यह प्रस्ताव रोक लिया था, लेकिन अब इसे मंजूरी दे दी गई है। अब ह्यऑफ शॉपह्ण की जगह मप्र में हर शराब की दुकान ह्यऑन शॉपह्ण कहलाएगी। इन्हें शॉप बार लायसेंस कहा जाएगा। सरकार को इससे 500 करोड़ राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। आदेश मंत्रिमंडल की मंजूरी की प्रतीक्षा में जारी किया गया है। संभावना है कि 31 अक्टूबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए।

लाइसेंस के लिए ये शर्तें
सरकार की ओर से रखी गई शर्तों में अहाता शराब दुकान से सटा होना, एसी व स्वच्छ पानी की मशीन लगी होना और टॉयलेट व अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

इसलिए दिए जा रहे अहाते के लाइसेंस
आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी कई ऐसी दुकानें हैं, जिनके बाहर शराब पीने वाले लोग खड़े रहते हैं। सडक़ किनारे गाडिय़ों में भी यही स्थिति रहती है। इसलिए शुल्क लेकर अहातों की मंजूरी दी जाएगी। यह ऐच्छिक है, लेकिन जो बिना फीस दिए अहाता चलाता मिला तो उसका लाइसेंस रद्द होगा।

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