10% ज्यादा सब्सिडी देगी यूपी सरकार 10 हजार लोगों को रोजगार देने पर 

 लखनऊ 
उत्तर प्रदेश सरकार देशी-विदेशी निवेशकों को और ज्यादा रियायत देने की तैयारी में है। बशर्ते उनके उद्योग के जरिए लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। अगर कोई कंपनी क्लस्टर इंनवेस्टमेंट के जरिए 1000 करोड़ रुपये का निवेश करती है और उसमें न्यूनतम 10000 लोगों को रोजगार मिलता है तो उसे 15 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी के अलावा उसे 10 प्रतिशत अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी भी मिलेगी। 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए जो निवेश के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड लोगो को रोजगार दे सके। इसके  लिए बड़े पैमाने पर आईटी हार्डवेयर व साफ्टवेयर पेशवरों के साथ अन्य कुशल मानव संसाधन को खपाया जा सकेगा।

इसी के मद्देनजर यूपी सरकार ने इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग नीति का मसौदा मुख्यमंत्री की सहमति से  तैयार किया है। इसके आधार पर दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका, जापान, ताइवान आदि देश के निवेशकों को इलेक्ट्रानिक क्लस्टर का विकल्प दिया जाएगा। चूंकि सरकार अब निवेश पर राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति खत्म कर कैपिटल सबसिडी देगी। 

यूपी में तीन जगह इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की तैयारी है। इन क्लस्टर में मोबाइल फोन सेट, इसके सहायक पुर्जे, बैटरी, आईटी हार्डवेयर, मेडिकल उपकरण भी बनाने की योजना है। झांसी में डिफेंस इंडस्ट्री इलेक्ट्रानिक्स का क्लस्टर बनेगा। मेडिकल उपकरण इलेक्ट्रानिक्स लखनऊ में बनेगा। हालांकि कानपुर उन्नाव को भी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। निवेशकों को इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने का विकल्प नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण, लखनऊ कानपुर उन्नाव व बुंदेलखंड में उपलब्ध रहेगा। सरकार ने इन क्षेत्रों को इस काम के लिए अधिसूचित किया है। इन क्लस्टर के लिए आने वाले निवेश प्रस्तावों को अमल में लाने के लिए हाईपावर कमेटी बनेगी।

विदेशी निवेश के लिए नवीनीकृत मशीन को अनुमति
सरकार की योजना है कि चीन से शिफ्ट होने वाली कंपनियों को आकर्षक विकल्प दिए जाएं। इसके लिए नई नीति में रिफरबिस्ड मशीने को अनुमति दी जाएगी। इसे पूंजीगत निवेश के तहत माना जाएगा। वर्तमान नीति में अभी इसे छूट नहीं है। इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग नीति के तहत निवेशकों को अलावा इन्हें ब्याज सबसिडी के रूप में पांच प्रतिशत की छूट सात साल तक मिलेगी। सौ प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। यही नहीं ईएफपी व ईएसआई में 100 प्रतिशत छूट भी होगी।

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