हाई कोर्ट में चिदंबरम की जमानत अर्जी का CBI ने किया विरोध

 नई दिल्ली 
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की जमानत अर्जी का दिल्ली उच्च न्यायालय में यह कहते हुए विरोध किया कि वित्तीय गबन की मात्रा और उच्च सार्वजनिक पद का दुरुपयोग चिदम्बरम को किसी भी राहत के अधिकार से वंचित करते हैं।

इस केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूर्व वित्त मंत्री की जमानत अर्जी पर अपने जवाब में कहा कि चिदंबरम को जमानत देने से भ्रष्टाचार के मामलों में गलत परिपाटी तय होगी क्योंकि यह कथित रूप से जनता के साथ विश्वासघात का एक स्पष्ट मामला है । गुरुवार को सीबीआई के अनुरोध पर कोर्ट ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत को 3 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है।

कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है। चिदम्बरम (73) आईएनक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
 

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