हाईकोर्ट ने खारिज की जोगी की याचिका, प्रकरण कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं

बिलासपुर
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को बुधवार को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सरकार की ओर से अधिवक्ताओं ने जवाब पेश करते हुए बताया कि छानबीन समिति का अंतिम फैसला आ गया है। इसलिए यह प्रकरण कोर्ट में चलने योग्य नहीं है। याचिका पर सुनवाई के दौरान शासन ने कोर्ट में बताया कि अजित जोगी ने 20 तारीख को छानबीन समिति के समक्ष एक आवेदन पेश किया था, जिसे स्वीकार नही किया गया है। दलिलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

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