सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर के आवेदन पर कोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस

नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने शशि थरूर के उस आवेदन पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर की हत्या की जांच के दौरान उनके सोशल मीडिया अकाउंट को संरक्षित करने के लिए ट्विटर इंडिया को लिखने सहित दिशा-निर्देश मांगे थे।गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक लक्जरी होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। उस वक्त शशि थरूर के बंगले में मरम्मत का कुछ काम चल रहा था, इसलिए दोनों होटल में ठहरे हुए थे। उससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि थरूर का पाकिस्तानी पत्रकार के साथ अफेयर चल रहा था। सुनंदा पुष्कर के पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर पर आईपीसी की धारा 498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला से क्रूरता) के तहत आरोप लगाया गया था, लेकिन मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया।

 

बीते साल दिल्ली पुलिस ने एक अदालत में बताया था कि कथित रूप से आत्महत्या करने वाली सुनंदा पुष्कर अपने पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ तनावपूर्ण संबंधों के चलते मानसिक पीड़ा से गुजर रही थीं। पुलिस ने थरूर पर सुनंदा को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जिसने उन्हें आत्महत्या को मजबूर किया। इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर पर चोट के 15 निशान थे। यह भी बताया गया कि एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा की मौत का कारण जहर था।

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