सीतामढ़ी: नाबालिग बहनों से गैंगरेप में 7 को आजीवन कारावास

सीतामढ़ी 
कोर्ट ने मंगलवार को सोनबरसा प्रखंड के एक गांव में सगी नाबालिग बहनों के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपितों सजा सुनायी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम (एडीजे प्रथम) सह विशेष न्यायाधीश विरेंद्र प्रताप सिंह ने सभी सात आरोपितों को आजीवन कारावास (मृत्यु तक) की सजा सुनायी है। साथ ही सभी दोषियों को 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 

कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर अर्थदंड की राशि न्यायालय में जमा होती है तो जमा राशि का आधा-आधा दोनों पीड़िता को दिया जाएगा। एडीजे प्रथम ने घटना को असाधारण मानते हुए कमलेश कुमार, अनिल कुमार, सुजीत कुमार, नागेंद्र कुमार, राजू कुमार उर्फ धमाका, परशुराम कुमार व गोविंद कुमार को सजा सुनायी है। अभियोजन की ओर से एससीएसटी के विशेष लोक अभियोजक उपेंद्र बैठा ने बहस की। 

दो लाख रुपये देने का दिया निर्देश 
एडीजे प्रथम विरेंद्र प्रताप सिंह ने सजा के बिंदू पर सुनवाई के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दोनों पीड़िता के पिता को दो लाख रुपया देने का निर्देश दिया। दो लाख में से डेढ़ लाख रुपया को राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में फिक्सड किया जाएगा। वहीं 50 हजार रुपया पीड़िता के पढ़ाई-लिखाई एवं अन्य खर्च के लिए दिये जाएंगे। फिक्सड रुपया बालिग होने पर पीड़िता को मिलेगा।  

19 जून की रात हुई थी घटना
विशेष लोक अभियोजक उपेंद्र बैठा ने बताया कि यह घटना 19 जून 2019 की रात को हुई थी जहां देर शाम में पड़ोसी महिला के संग टहलने गयी दो नाबालिग बहनों को पिस्टल का भय दिखाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। साथ ही इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। इस संबंध में महिला थाना में 21 जून को मामला दर्ज किया गया जिसमें आठ युवकों समेत गांव की ही एक महिला को आरोपित किया गया था। जिसमें से सात युवक गांव के ही थे। एक अज्ञात सहित महिला फरार चल रही है। 

24 घंटे के अंदर सात आरोपितों को किया गया गिरफ्तार
घटना के बाद हड़कंप मच गया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज होते ही त्वरित कार्रवाई की। आठ में से सात कमलेश कुमार, अनिल कुमार, सुजीत कुमार, नागेंद्र कुमार, राजू कुमार उर्फ धमाका, परशुराम कुमार व गोविंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इन्हीं आरोपितों का एक रिश्तेदार फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 

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