सिमी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं मिली ट्रांजिट रिमांड, गुजरात पुलिस को झटका

आजमगढ़ 
गुजरात पुलिस को सिमी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहिद बद्र की ट्रांजिट रिमांड नहीं मिल सकी। शाहिद बद्र को गुजरात पुलिस ने गुरुवार की शाम उनके शहर कोतवाली क्षेत्र के मंचोभा स्थित घर से गिरफ्तार किया था। शाहिद को गुजरात ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड जरूरी थी। इसलिए शाहिद को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। जहां गुजरात पुलिस की दलील अौर शाहिद बद्र के वकीलों को सुनने के बाद सीजेएम आलोक कुमार ने रिमांड नहीं दी।

शाहिद बद्र को एक लाख रुपये के निजी मुचलके अौर इतनेही रुपयों के दो जमानतदार देने पर रिहा करने का आदेश भी दिया। गुजरात पुलिस ने शाहिद को कच्छ में 2001 में दर्ज एक मुकदमे के सिलसिल में गुरुवार को गिरफ्तार किया था। शाहिद के खिलाफ 2012 में वारंट जारी हुआ था। शाहिद पर विधि विरुद्ध संगठन में लोगों को भर्ती कराने का आरोप है। 

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