सालाना 6 से 7 फीसदी ही बढ़ा सकेंगे फीस, अब बिहार के निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक

पटना
बिहार सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा मनमानी से फीस बढ़ाने पर सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन बिल-2019 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इस बिल के तहत निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर नकेल कसी जाएगी।

बिहार प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन बिल-2019 के तहत स्कूलों को सालाना अधिकतम 6-7% फीस बढ़ाने की इजाजत होगी। अभी निजी स्कूल हर वर्ष फीस में 15-25% तक बढ़ोतरी कर देते हैं। इस बिल को सरकार इसी बजट सत्र में ही विधानमंडल में पेश करेगी। दोनों सदनों से पास करवाने के बाद इसे कानूनी रूप दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई निजी स्कूल फीस को तय सीमा से अधिक बढ़ाना चाहता है तो उसे प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी से इसकी इजाजत लेनी होगी।

इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राज्‍य के पीजी डॉक्‍टरों को बड़ी राहत देते हुए तीन साल तक सेवा देने की अनिवार्यता खत्म कर दी। इसके अतिरिक्त कैबिनेट के फैसले के अनुसार गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानान्तर नया ब्रिज बनेगा जिसके जमीन अधिग्रहण के लिए 59.48 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। 

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