सहकारी संस्था के प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक पर थाने में प्रकरण दर्ज

उज्जैन
मध्यप्रदेश के उज्जैन संभाग के आगर मालवा में शासन को क्षति पहुंचाने एवं अवैध लाभ अर्जित करने के मामले में सोसायटी के प्रबंधक और उसके सहायक प्रबंधक के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में दस्तावेजों की कूट रचना करने के मामले में आगर मालवा जिले की प्राथमिक साख सहकारी संस्था गणेशपुरा के प्रबंधक कैलाश जैन और सहायक प्रबंधक राजेश जैन पर सुसनेर थाना में भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत प्राथमिक साख सहकारी संस्था की जांच के लिये जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाजापुर के शाखा प्रबंधक शक्ति सिंह राणा को जांच अधिकारी अधिकृत किया गया। 

जांच में उन्होंने संस्था प्रबंधक और सहायक प्रबंधक द्वारा लगभग तीन करोड़ 03 लाख 34 हजार 188 रुपए कीे राशि की शासन को क्षति पहुंचाने एवं अवैध लाभ अर्जित करने की मंशा से कृषकों के वास्तविक खातों में दर्ज राशि से अधिक की राशि पोर्टल पर दर्ज करने, अधिक एमटीसी ऋण जो संस्था के खातों में न होने पर प्रविष्टि करने, 90 कृषकों की ऋण राशि मय ब्याज की सूची जो संस्था के खाता रिकॉर्ड में नहीं अपलोड करना पाया। इसके बाद पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया। इस मामले में पुलिस थाना में आरोपियों द्वारा अवैध लाभ अर्जित करने का प्रकरण दर्ज किया गया है। 

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