ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते थे प्रकाश जारवाल, AAP विधायक की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

 नई दिल्ली 
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक प्रकाश जारवाल की अंतरिम जमानत याचिका शुक्रवार खारिज कर दी। प्रकाश जारवाल ने अपने ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। वह वर्तमान में एक डॉक्टर के कथित आत्महत्या के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। 

विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) संजीव अग्रवाल ने अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अभियुक्तों की प्रभावी स्थिति को देखते हुए गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मामले की जांच अब भी जारी है। इन परिस्थितियों में यदि अभियुक्त को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है, जबकि वह उसी इलाके में रहता है और स्थानीय विधायक है, इसलिए अभियुक्तों द्वारा गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। इस समय अंतरिम जमानत के लिए कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। 

 एएनआई के अनुसार, अदालत ने पहले इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें जारवाल ने अपने ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होने को आधार बनाते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी।

ज्ञात हो कि वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद 'आप' विधायक प्रकाश जारवाल पर राजेंद्र सिंह नाम के 52 वर्षीय डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है, जिसने 18 अप्रैल को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

मृतक डॉक्टर के बेटे ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा था कि उसके पिता ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को पानी के टैंकरों की सप्लाई की थी और उसमें हुए नुकसान के कारण परेशान थे क्योंकि आरोपी ने पीड़ित से पैसे की मांग की थी, जिसमें विफल रहने पर उसका भुगतान रोक दिया गया था। हालांकि, देवली से आप विधायक ने इन आरोपों से इनकार किया है।   

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