सरकार का फैसला, अब इस तारीख तक नहीं खुलेगी कोई भी शराब दुकान

रायपुर
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने देशी-विदेशी शराब दुकानों (Liquor Shop) के साथ ही क्लब (Club) और बार (Bar) को बंद रखने की तारीख बढ़ा दी है. अब नए आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक देशी- विदेशी शराब दुकानों के साथ ही क्लब और बार को बंद रखने का फैसला लिया है. कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है. पहले 31 मार्च तक देशी-विदेशी शराब दुकानों, क्लब और बार को बंद करने का निर्णय लिया गया था. अब तारीखों को सात दिन और आगे बढ़ा दिया गया है. वाणिज्यिक कर (आबकारी ) विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के सभी देशी-विदेशी शराब दुकानें, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के रायपुर (Raipur), बिलासपुर (Bilaspur) स्थित गोदामों सहित सभी जिलों में स्थित देशी मदिरा के मद्य भण्डागारों को 7 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट- होटल बार और क्लब को भी 7 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. पहले 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे, जिसे बढ़ाकर अब 7 अप्रैल कर दिया गया है.

कोरोना वायरस (COVID19) के रोकथाम के लिए राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय अब 7 अप्रैल तक बंद रहेंगे. इसके पहले पंजीयन कार्यालय को 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश वाणिज्यिकर (पंजीयन कार्यालय) द्वारा जारी किए गए थे. अब आगागी 7 अप्रैल तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय बंद रहेंगे.

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