सरकारी जमीन बेचने का अधिकार कलेक्टर को देने के खिलाफ न्यायालय में याचिका दाखिल
बिलासपुर
प्रदेश शासन द्वारा 7500 वर्ग फुट तक भूमि आवंटन का अधिकार कलेक्टर को दिए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है.
सुशांत शुक्ला द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति पीपी साहू की खंडपीठ ने सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रोहित शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस विरूध मध्य प्रदेश शासन 2011 में पारित निर्णय का हवाला देते हुए राज्य द्वारा 7500 वर्ग फुट तक भूमि आवंटन का अधिकार कलेक्टर को दिये जाने को अवैध करार देने तथा 11.09.2019 के आदेश को विधि विरूध होने से निरस्त करने का आग्रह किया गया है.
याचिका के द्वारा उक्त परिपत्र के प्रावधान, जिसमें बिना बोली लगाए, केवल आवेदन प्राप्ति के आधार पर भूमि आवंटन को निरस्त करने वा अन्य विषय पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया.