शादी से पहले मंगेतर ने किया बलात्कार, पीड़िता की गई आवाज

नई दिल्ली 
शादी से पहले मंगेतर द्वारा बलात्कार करने का एक मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पीड़िता की आवाज चली गई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बलात्कार के बाद मंगेतर ने शादी से इंकार कर दिया। इस मामले में अदालत ने अब दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के लिखित बयान दर्ज कराए।

रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार की अदालत ने भारत नगर थाना पुलिस को कहा है कि वह सात दिन के भीतर पीड़िता के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित में बयान दर्ज कराए। अदालत ने इससे पहले पीड़िता की मानसिक स्थिति समझने के लिए उससे इशारे में बातचीत की। इसके बाद अदालत ने पुलिस से कहा है कि बेशक वह बोल नहीं पा रही है। लेकिन वह लिखित में बयान दर्ज कराने की स्थिति में है। इसलिए इस प्रक्रिया में अब और देरी ना की जाए।

बलात्कार के बाद शादी के लिए दहेज की रखी शर्त
पीड़िता के परिवार का आरोप है कि आरोपी मंगेतर पांच जून 2019 को युवती को रोहिणी में मेट्रो वॉक घूमाने लेकर गया था। वापसी में उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने पति-पत्नी के बीच ऐसे संबंधों को स्वभाविक बताया। हालांकि घटना के कुछ दिन बाद आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया। पीड़ित परिवार ने मनाने की कोशिश की तो शादी के लिए शर्त रख दी। आरोपी ने दस लाख रुपये नगद मांगे। इसके अलावा एक कार भी मांगी। परिवार द्वारा असमर्थता जताने पर आरोपी ने शादी से साफ इंकार कर दिया।

पुलिस ने भी किया बुरा बर्ताव
पीड़िता के परिवार का आरोप है कि इस सारी घटना के बाद वह स्थानीय पुलिस से शिकायत करने पहुंचे। लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। उलटा उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। इसके बाद उन्होंने संबंधित पुलिस उपायुक्त के समक्ष अपनी बात रखी। पुलिस उपायुक्त ने स्थानीय थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। बीती 15 जुलाई को जब पीड़िता परिवार के साथ थाने गई तो वहां पुलिस के व्यवहार से वह बहुत आहत हुई। वह थाने में ही बेहोश होकर गिर गई। इसी सदमे में उसकी आवाज भी चली गई। 

बलात्कार व दहेज प्रताड़ना का मुकदमा किया दर्ज
पुलिस ने अब इस मामले में आरोपी के खिलाफ बलात्कार, दहेज प्रताड़ना, अमानत में ख्यानत एवं अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी के साथ ही अन्य लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। अब इस मामले में पीड़िता के बयान दर्ज करने के बाद ही आगे के मामले पर सुनवाई होगी।

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