वित्त मंत्रालय ने मानी पीएम मोदी की गुजारिश, सोल शांति पुरस्कार पर कटेगा टैक्स

 नई दिल्ली 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्सपेयर्स के सामने एक मिसाल पेश की है। उन्होंने सोल शांति पुरस्कार में मिली 1.3 करोड़ रुपये की राशि पर टैक्स लगाए जाने की मांग की, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को चिट्ठी लिखकर पुरस्कार राशि पर टैक्स वसूले जाने की अपील की थी। 11 अगस्त को लिखी चिट्ठी में पीएम मोदी ने लिखा था कि वह चाहते हैं कि देश के आम नागरिकों की तरह वह भी टैक्स अदा करना चाहते हैं। 
पीएम मोदी को इसी साल फरवरी के महीने में साल 2018 के लिए सोल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। अवॉर्ड के साथ उन्हें 1.3 करोड़ की राशि भी दी गई थी। 6 मार्च, 2019 को सीबीडीटी ने आईटी ऐक्ट की धारा 10 (17A(i)) के तहत इस राशि पर टैक्स छूट दी थी, लेकिन इसे प्रधानमंत्री के आग्रह पर वापस ले लिया गया है। 

प्रधानमंत्री ने 11 अगस्त को लिखे लेटर में लिखा कि सोल पीस प्राइज पर दी गई टैक्स छूट पर एक बार और विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा, लोक सभा चुनाव और अन्य प्रतिबद्धताओं के चलते मैं पहले इस बारे में आपको नहीं लिख पाया, मैं चाहता हूं कि इस राशि को टैक्स के दायरे में लाया जाए। 

14 अगस्त को प्रधानमंत्री की अपील पर विचार करते हुए सीबीडीटी ने सोल पीस प्राइज पर टैक्स छूट को वापस लिया और अब राशि पर इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 के तहत टैक्स देय होगा। 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *