लोकसभा निर्वाचन-2019 : लाल परेड मैदान में प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी

भोपाल
लोकसभा निर्वाचन-2019 में भोपाल संससदीय क्षेत्र के लिए 12 मई को होने वाले मतदान के लिए मतदान सामग्री का वितरण एवं मतदान समाप्ति के बाद सामग्री की वापसी का कार्ययोजना का काम अंतिम चरण में है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने लगभग अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। आज शाम को यहां पर अधिगृहित वाहन एकत्रित होंगे। साथ ही कल सुबह यहां पर पुरानी जेल परिसर में रखीं ईवीएम सहित अन्य चुनावी सामग्री लाल परेड मैदान में पहुंचेगी। यहां पर चुनावी कर्मचारियों को सामग्री प्रदान की जाएगी। आज शाम छह बजे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुदाम खाड़े तथा डीआईजी भोपाल इरशाद वली सहित जिले के आला अधिकारी लाल परेड ग्राउण्ड में पहुंचकर चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे।

जिला निर्वाचन कार्यालय ने लाल परेड मैदान में पूछताछ काउंटर, मतदान केन्द्रों की कूट-मुक्त सूची प्रदर्शित करने हेतु स्थान, सूक्ष्म प्रेक्षकों के अंकन हेतु काउंटर, कैमरामेन के अंकन हेतु काउंटर, आरक्षित मतदान कर्मियों के अंकन हेतु स्थान, मांग पर प्रशिक्षण हेतु काउंटर, मतदान केन्द्रों के लिए आवाजाही के लिए वाहनों के अंकन काउंटर, पुलिस / बल के अंकन हेतु काउंटर, आरक्षित सामग्री की आपूर्ति के लिए काउंटर, डाक मतपत्रों के लिए सुविधा केन्द्र, मतदान कर्मियों को निर्देश देने के लिए हर काउंटर/ सुविधा के लिए विशिष्ट संकेतक, वितरण केन्द्र के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जगह उपलब्ध कराई गई है। आज सुबह से लाल परेड मैदान में नगर निगम आयुक्त बी.विजयदत्ता, अपर कलेक्टर तन्वी हुड्डा, अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी वंदना शर्मा सहित सभी नोडल अधिकारी, सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट/ आॅफिसर्स तथा मास्टर ट्रेनर्स आवागमन करते रहे। 

आज शाम छह बजे जिले सहित लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सभी शराब दुकानों पर शराब बेचना प्रतिबंधित रहेगा। अब ये दुकानें मतदान समाप्ति के बाद यानी 12 मई को शाम 6 बजे के बाद ही खुलेंगी। वहीं, कलेक्टर सुदाम खाडे ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर आज शाम 6 बजे से 13 मई की शाम 6 बजे तक जिले भर में किसी भी मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी तक पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने और एक साथ आवाजाही करने पर प्रतिबंध लगाया है। 

जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार आज शाम को 6 बजे के बाद जिले की राजस्व सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों के ठहरने की सूचना संबंधित पुलिस थाने को देना अनिवार्य है। साथ ही आज प्रशासन और पुलिस की टीमें देर रात होटल, धर्मशाला, सराय, लॉज, अतिथिगृह और भवन मालिकों के यहां औचक निरीक्षण कर जांच करेंगे। आचार संहिता के तहत होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय, अतिथिगृह अथवा किसी भवन या मकान मालिक को बाहर से आकर ठहरने वाले हर व्यक्ति के नाम, पता सहित उसके आने का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना को देना होगा। 

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