लॉक डाउन के दौरान संचालित संस्थाओं के लिये प्रोटोकॉल जारी

भोपाल

प्रदेश में लॉक डाउन के दौरान संचालित होने वाले औद्योगिक संस्थानों तथा अन्य संस्थानों में कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिये स्वास्थ्य आयुक्त श्री प्रतीक हजेला ने प्रोटोकाल जारी किया है। प्रोटॉकाल के अनुसार संस्थान में प्रथम प्रवेश के समय खांसी, जुकाम के लक्षण तथा 15 फरवरी के बाद प्रदेश या देश के बाहर की यात्रा कर चुके कर्मचारी का संस्था में प्रवेश वर्जित होगा। ऐसे कर्मचारी को 14 दिन तक घर पर रहकर व्यक्तिगत स्वच्छता और अपने स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक रहने की सलाह दी गई है।

प्रोटोकॉल में संक्रमित व्यक्ति को स्वच्छ और अलग कमरे में रहने, अधिक मात्रा में तरल पदार्थ पीने, खाँसते-छींकते समय रूमाल का उपयोग करने और बार-बार हाथ धोने की हिदायत दी गई है। यदि कोई अन्य लक्षण भी उत्पन्न होते हैं, तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता या जिला सर्विलैन्स अधिकारी या शासकीय चिकित्सालय को फोन द्वारा सूचित करना होगा।

कर्मचारी का टैंपरेचर लेना आवश्यक

स्वस्थ तथा संक्रमण लक्षण रहित कर्मचारियों का संस्था के प्रथम प्रवेश पर इन्फ्रारेड थर्मल थर्मामीटर से तापमान लेना आवश्यक होगा। सामान्य तापमान पर ही प्रवेश दिया जायेगा। संस्था में हर दो घंटे में हाइपोक्लोराइट से पोंछा लगवाने और हैंडल-रेलिंग-स्विच आदि को साफ करने, कर्मचारियों को बार-बार साबुन से हाथ धुलवाने और सेनेटाइजर का उपयोग कराने, आपस में एक मीटर की दूरी बनाए रखने और छींकते-खाँसते समय मुंह ढकने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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