लॉकडाउन में सभी ज़रूरी और गैर-जरूरी वस्तुओं की ढुलाई को मंजूरी

नई दिल्ली
कोरोना वायरस के चलते देश में 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच केन्द्र सरकार ने सभी आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं की माल ढुलाई की इजाजत दे दी। केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान बिना आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं में भेद किए हुए सभी वस्तुओं की माल ढुलाई की इजाजत दे।

समाचार एजेसी पीटीआई के मुताबिक, गृह सचिव ने यह भी साफ किया कि इस छूट के तहत प्रिंट मीडिया के लिए न्यूज़ पेपर्स की डिलीवरी भी शामिल है।

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र मे भल्ला ने कहा दूध संग्रह और उसके वितरण से जुड़े सभी चेन जिसमें पैकिंग मटेरियल्स भी शामिल है, उसे भी लॉकडाउन की अवधि के दौरान इजाजत दी गई है। उन्होंने कहा कि ग्रोसरिज, हैंडवॉश से जुड़े हाइजीन प्रोडक्ट्स, ओरल केयर आइटम्स, बैटरी सेल्स और चार्जर की ढुलाई भी में छूट दी गई है।

गृह सचिव ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सेवाओं को भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत माना है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हे 24 मार्च को राष्ट्र के नाम संबोधन में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी।

गौरतबल है कि देश में लॉकडाउन का रविवार को पांचवां दिन है। लगातार देशभर से कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से पीएम केयर्स फंड बनाए गए हैं, ताकि इस महामारी का मुकाबला किया जा सके।

ऐसे में केन्द्र सरकार की तरफ से आवश्यक और गैर आवश्यक माल ढुलाई की इजाजत इसलिए दी गई है ताकि इन लोगों की कमी न हो और लोगों को सुचारु रूप से ये चीजें मिलती रहे।

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