लॉकडाउन के कारण परियोजनाओं के अनुबंधों में समय-वृद्धि बगैर पेनाल्टी होगी

भोपाल 
प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के कारण समस्त नगरीय निकाय एवं कम्पनियों द्वारा विभिन्न योजनाओं में ऋण, अनुदान या स्वयं की निधि से क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों की गति अवरुद्ध हुई है। भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा इस स्थिति को फोर्स मेज्योर (Force majeure) माना गया है। विभाग की विभिन्न परियोजनाओं/कार्यों के अनुबंधों में फोर्स मेज्योर का प्रावधान है। प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास नीतेश व्यास ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अधिसूचित लॉकडाउन अवधि को फोर्स मेज्योर की अवधि माना जाये। उन्होंने कहा है कि क्रियाशील अनुबंधों में निहित प्रावधान अनुसार समय-वृद्धि की कार्यवाही सक्षम अनुमति प्राप्त कर बगैर पेनाल्टी के करना सुनिश्चित करें।
 

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