रोक-टोक से तंग आकर बहू ने डंडे से पीट-पीटकर ली थी सास की जान

दुर्ग
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के दुर्ग (Durg) जिले में करीब 4 साल पहले हुई महिला की हत्या (Murder) के मामले में जिला न्यायालय (District Court) ने आरोपी को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है.

दरअसल, नार्को टेस्ट (Narco test) में मृतका की बहू (Daughter in Law) पर हत्या का आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी है. हत्या मामले में आरोपी की मां और मामी भी शामिल थी, जिन्हें न्यायालय ने 5-5 वर्ष की सजा सुनाई है.
 
कुंदरापारा में रहने वाली वृद्ध महिला सिलिया बाई की लाश घर के अंदर लहूलुहान पाई गई थी. घटना वाले दिन सिर्फ मृतका की बहू ही अपनी सास के साथ घर में अकेली देखी गई थी. तब बहू ने घटना से अंजान बने रहने का नाटक किया था. घटना के दौरान आरोपी बहू गर्भवती थी, इसलिए पुलिस ने भी जांच के दौरान काफी धैर्य रखा.

बहरहाल, अब आरोपी महिला का नार्को टेस्ट कराने के बाद हत्या का खुलासा हो गया है. बहू ने रोक-टोक से तंग आकर अपनी सास की डंडे से पीट पीटकर हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड में आरोपी की मां और मामी ने भी साथ दिया था. लिहाजा, मुख्य आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास और सह आरोपियों को 5-5 वर्ष की सजा सुनाई है.

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