राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में केजरीवाल के खिलाफ दर्ज होगी FIR

 
सागर 

मध्य प्रदेश के सागर जिले की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है।  
 
कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर की अनुमति 5 साल पुराने मामले में दी है। राजेंद्र मिश्र नामक एक व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान केजरीवाल सहित AAP के कार्यकर्ताओं ने चुनाव चिह्न झाड़ू को तिरंगे के साथ साथ में लहराया था। 
 
याचिकाकर्ता ने झाड़ू के साथ ही तिरंगा लहराने पर इसे राष्ट्रध्वज का अपमान बताया था और कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है। अरविंद केजरीवाल तथा AAP कार्यकर्ताओं के खिलाफ अब सागर, बीना, खुरई और दिल्ली में मामले दर्ज किए जाएंगे। 

इस मामले में एफआईआर दर्ज होने से दिल्ली की गद्दी पर बैठे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 

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