रामदेव की कंपनी को झटका, बांटना होगा मुनाफा

नैनीताल 
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी को मुनाफे का एक हिस्सा स्थानीय किसानों और समुदाय को देने को कहा है। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड बायडाइवर्सिटी बोर्ड (UBB) के खिलाफ दिव्य फार्मेसी की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। साथ ही बायलॉजिकल डाइवर्सिटी ऐक्ट 2002 के तहत उचित और समान प्रॉफिट शेयरिंग के प्रावधानों को बरकरार रखा। 

जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 421 करोड़ रुपये के प्रॉफिट से 2 करोड़ रुपये प्रॉडक्ट्स के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले किसानों को देने को कहा है। इससे पहले UBB ने यह रकम किसानों के बीच बांटने का आदेश दिव्य फार्मेसी को दिया था। कंपनी ने इसे अदालत में चुनौती दी थी और कहा था कि UBB के पास ऐसा आदेश देने का ना तो अधिकार है और ना ही कंपनी कोई हिस्सा देने के लिए जवाबदेह है। 

कोर्ट ने कहा कि UBB के पास आदेश देने का पूरा अधिकार है, क्योंकि जैविक संसाधन ना केवल राष्ट्रीय संपत्ति है बल्कि यह उत्पादन करने वाले समूह से जुड़ा है। 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *