राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों को SC ने भेजा नोटिस

रायपुर
वर्ष 2008 में हुए छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग भर्ती (CG PSC) घोटाला मामले में राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से भेज गए इस नोटिस के तहत इन अधिकारियों को 30 दिन के अंदर कोर्ट में उपस्थित होने के साथ अपना पक्ष रखना होगा.

इस कारण सुनवाई नहीं बढ़ पा रही थी आगे

दरसअल, यह मामला साल 2008 में हुए पीएससी घोटाले से जुड़ा है. इसमें गड़बड़ी को लेकर वर्षा डोंगरे ने हाइकोर्ट में याचिका लगाई थी. फिलहाल. ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. वहीं मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से साल 2008 पीएससी में चयनित 147 अभ्यर्थियों को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया जाना था. हालांकि इनमें से 19 अभ्यर्थियों को कोर्ट से किसी कारण से नोटिस नहीं मिल पाया था. इसलिए मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी.

अब इन्हें नोटिस जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने का मिला आदेश

आपको बता दें कि ये सभी 19 अभ्यर्थी वर्तमान में राज्य सेवा के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं. अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी होने के 30 दिन के अंदर या तो खुद उपस्थित होना होगा या वकील के जरिए अपना पक्ष रखवाना होगा.

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