राजगढ़ पुलिस ने 6 साल के बच्चे पर दर्ज की FIR

राजगढ़
राजगढ़ के बिहोर पुलिस स्टेशन में एक 6 साल के बच्चे के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. इस बारे में बिहोर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज डीपी लोहिया ने बताया कि बुधवार को थाने में एक मां अपने 5 साल के बच्चे को लेकर आई थी. उसने आरोप लगाया कि एक 12 साल के लड़के ने उनके बेटे को पत्थर से मारकर घायल कर दिया. इतना ही नहीं उसने बच्चे को भद्दी गालियां भी दी. थाना इंचार्ज ने बताया कि उन्होंने मेडिकल परीक्षण के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 294 के तहत मामला दर्ज कर लिया. लेकिन गत गुरुवार को पुलिस को पता चला कि पत्थर मारने वाले आरोपी बच्चे की उम्र महज 6 साल है.

बता दें कि जिस बच्चे के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है उसके पिता ने कहा कि उनका और पुलिस में शिकायत करने वाली मां का बच्चा खजूर तोड़ने गए थे. खजूर तोड़ने के क्रम में ही एक पत्थर बच्चे को लग जाने से वह चोटिल हो गया. उन्होंने कहा कि इस घटना को चोटिल बच्चे की मां ने बड़ा बना दिया. उन्होंने कहा कि यह जानते हुए कि बच्चे को जानबुझकर चोट नहीं पहुंचाई गई है, उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी.

वहीं इस घटना के संदर्भ में राजगढ़ के एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि एक बच्चे को चोट लगी थी इसलिए एफआईआर दर्ज की गई. उन्होंने कहा कि अब इस मामले को किशोर न्याय बोर्ड के पास भेजा जाएगा. दूसरी तरफ इस बारे में वकील अनंत अस्थाना ने इसे पुलिस की गलती करार दिया. उन्होंने कहा कि पुलिस को किशोर न्याय बोर्ड में एक आवेदन देना पड़ेंगा. अब पुलिस को बताना होगा कि एफआईआर दर्ज करने के पीछे क्या कारण थे. उन्होंने कहा कि अब किशोर न्याय बोर्ड तय करेगा कि रिपोर्ट को खारिज किया जाए या फिर किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए.

इस पूरे मामले पर बाल अधिकार कार्यकर्ता प्रशांत खरे ने कहा कि पुलिस ने बिना तथ्यों को जाने ही मामला दर्ज कर लिया. उन्होंने कहा कि जब शिकायतकर्ता ने यह कहा कि अपराध एक बच्चे ने किया है तब पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही नहीं चाहिए थी.

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