रणजीत हनुमान मंदिर: धारा 144 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से गरमाया माहौल

इंदौर। शहर के पश्चिमी क्षेत्र स्थित रणजीत हनुमान मंदिर में धारा 144 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए जाने की सूचना से बुधवार को दिनभर माहौल गरमाया रहा। महापौर मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य ने कलेक्टर को ट्वीट कर कहा कि 'ध्वनि प्रदूषण' रोकने की पहल के लिए कलेक्टर महोदय को हृदय से बधाई, लेकिन चुनौती भी देता हूं कि क्या ऐसी हिम्मत वे अन्य धर्मस्थलों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के लिए भी दिखा पाएंगे।' गौड़ ने मंदिर परिसर में ही हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा भी कर डाली।

बुधवार सुबह मंदिर में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश की सूचना मिलते ही लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से चर्चा की। राऊ एसडीएम व रणजीत हनुमान मंदिर प्रशासक रवि कुमार सिंह ने बताया कि रणजीत हनुमान मंदिर पर किसी भी तरह की प्रतिबंधात्मक धारा नहीं लगाई गई है। अन्य किसी मंदिर या धर्मस्थल विशेष के धार्मिक क्रियाकलाप पर भी किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि धारा 144 पूरे जिले के लिए लागू की गई है। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए उसी धारा के तहत प्रावधान है, जिसकी जानकारी समय-समय पर लोगों को दी जाती है।

मंदिर के आसपास के लोगों ने की थी शिकायत
एडीएम का कहना है कि रणजीत हनुमान मंदिर का प्रशासक होने के नाते उन्हें आसपास के लोगों ने शिकायत की थी कि देर रात डीजे व लाउड स्पीकर आदि बजाए जाते हैं। इसके बाद आसपास के लोगों को ध्वनि प्रदूषण के नियमों से अवगत कराया गया था।

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