यूपी: रोडवेज बसों में सिक्के लेने से इनकार किया, तो नपेंगे अधिकारी

लखनऊ
बिना रुपये के सिंबल वाला 10 का सिक्का और 1 रुपये का नया (छोटा) सिक्का ना लेना उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों के परिचालकों के लिए अब मुसीबत बन सकता है। परिवहन निगम ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मंगलवार को इसको लेकर आदेश जारी किया है जिसमें राज्य के सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें कि बसों में हर तरह के सिक्के लिए जाएं।

बता दें कि इन दोनों सिक्कों को बाजार में ना लिए जाने की शिकायतें आम हैं। ना जाने कहां से और कब यह अफवाह उड़ी कि ये सिक्के वैध नहीं हैं और अब आलम यह है कि किराने की दुकानों से लेकर फल-सब्जी आदि की दुकानों तक कहीं कोई ये सिक्के नहीं लेता। हालांकि आरबीआई ने कई बार स्पष्ट किया है कि ये सिक्के पूरी तरह वैध हैं और इन्हें लेने से इनकार करना गंभीर अपराध है।

ऐसा ही पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में भी देखने को मिल रहा था, जहां कंडक्टर पब्लिक से टिकट के बदले ये सिक्के नहीं ले रहे थे। मंगलवार को एक शिकायत ट्विटर के जरिए मिलने पर प्रदेश के नए परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने परिवहन निगम को निर्देश दिया कि इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए जाएं।

सभी आकार-प्रकार, डिजाइन के सिक्के पूरी तरह वैध: आरबीआई
इस बारे में एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के एमडी राजशेखर ने कहा, 'निगम की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी तरह के सिक्के यात्रियों से लिए जाएं और बकाया राशि के तौर पर सभी तरह के सिक्के उन्हें दिए भी जाएं। इसके अलावा परिचालकों की सुविधा के लिए डिपो के कैशरूम में तैनात कर्मचारी भी सिक्के जमा कराते समय सभी तरह के सिक्के लेंगे।'

परिवहन निगम की ओर से जारी आदेश में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इसका कड़ाई से पालन करें और निर्देशों के उल्लंघन पर सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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