यूपी कैबिनेट की बैठक आज, तीस जून तक हो सकेंगे तबादले

 लखनऊ
 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सबेरे 11 बजे से कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले किए जाएंगे। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार की वार्षिक तबादला नीति-2018-19 पिछले साल चार साल यानी वर्ष-2021-22 तक के लिए कैबिनेट की मंजूरी के बाद तत्कालीन मुख्य सचिव राजीव कुमार द्वारा जारी की गई थी। 

कैबिनेट बैठक में तबादला नीति पुरानी ही जारी रखने  लेकिन उसमें दी गई अंतिम तारीख 31 मई से बढ़ाकर 30 जून करने का फैसला किया जाएगा। इसका मुख्य कारण लोकसभा चुनावों की आदर्श आचार संहिता के कारण तबादलों पर लगी रोक है। अब यह रोक हट गई है। 30 जून के बात मुख्यमंत्री की अनुमति से ही तबादले हो सकेंगे। 

तबादला नीति में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले का पैमाना वही पुराना यानी जिले में तीन साल और मंडल में सात साल पूरे करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाया जा सकेगा। मंडल कार्यालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्मिकों की तैनाती की अवधि को सात साल की अवधि में नहीं गिना जाएगा। दिव्यांगजनों को तबादलों से छूट रहेगी। संदिग्ध आचरण वाले कार्मिकों को संवेदनशील पदों पर तैनात नहीं किया जाएगा। समूह-क यानी क्लास वन अधिकारियों के तबादले मंत्री कर सकेंगे। जबकि समूह-ख यानी क्लास-टू अधिकारियों के तबादले विभागाध्यक्ष कर सकेंगे। तीस साल में समूह-ग कर्मचारियों का पटल बदला जाएगा। सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारी इस तबादला नीति के दायरे में नहीं आते हैं। तबादलों के लिए राजनीतिक सिफारिश कराने वाले कार्मिकों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकतम 20 फीसदी तक तबादले किए जा सकेंगे।  

निजी विवि एक एम्ब्रैला के तहत होंगे 
कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 में संशोधन को मंजूरी दी जाएगी। इस संशोधन के तहत प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों को एक एम्ब्रैला के तहत लाया जाएगा। 

छुट्टा पशुओं के हित में होगा फैसला 
कैबिनेट बैठक में किसानों को छुट्टा पशुओं से हो रही परेशानी के मद्देनजर यूपी गो-संरक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली-2019 को मंजूरी दी जाएगी। 

गन्ना किसानों के हित में होगा फैसला 
कैबिनेट बैठक में गन्ना किसानों और चीनी मिलों की स्थिति के मद्देनजर यूपी गन्ना (आपूर्ति-विनियमन एवं क्रय) अधिनियम-1953 की धारा-18 में विधायी संशोधन को मंजूरी दी जाएगी। 

जेवर एयरपोर्ट के बारे में होगा अहम निर्णय 
कैबिनेट बैठक में जनपद गौतमबुद्धनगर में जेवर के निकट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के संबंध में अहम फैसला किया जाएगा। 

आबकारी की सीएजी रिपोर्ट को मंजूरी मिलेगी 
इकतीस मार्च, 2018 कतो समाप्त हुए वर्ष के लिए सीएजी की आबकारी विभाग द्वारा शराब के उत्पादन और बिक्री के मूल्य निर्धारण के संबंध में रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति के लिए कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। 

वित्तीय स्वीकृतियों की जानकारी कैबिनेट को देंगे 
कैबिनेट बैठक में प्राविधिक शिक्षा विभाग और नागरिक उड्टयन विभाग द्वारा जारी की गई वित्तीय स्वीकृतियों की जानकारी कैबिनेट को दी जाएगी। 

निजी विश्वविद्यालयों के लिए 'अम्ब्रेला' 
प्रदेश सरकार ने सभी निजी विश्वविद्यालयों के लिए एकसमान एक्ट (अम्ब्रेला एक्ट) तैयार कर लिया है। कैबिनेट बैठक में इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। इस एक्ट की मंजूरी के बाद प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालय एक एक्ट के अधीन होंगे। प्रदेश में इस समय निजी क्षेत्र के तहत अलग-अलग 27 अधिनियमों (एक्ट) के जरिए 27 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा भी अभी निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव शासन को मिले हुए हैं। शासन का मानना है कि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने एवं निजी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अलग-अलग एक्ट के माध्यम से निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए एक ही एक्ट होगा। 

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