युवक की हत्या मामले में 10 दोषी करार, 24 अगस्त को कोर्ट सुनाएगी सजा

कोट्टायम
केरल के कोट्टायम जिले में दलित युवक के सनसनीखेज हत्या मामले में एक स्थानीय अदालत ने गुरूवार को 10 लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश 24 अगस्त को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाएंगे। गौरतलब है कि दलित युवक क्रिस्टियन केविन पी जोसेफ की 2018 में हत्या कर दी गई थी। हत्यारों में केविन के संबंधी भी शामिल थे।

कोर्ट ने कहा, झूठी शान के लिए की गई हत्या
सुनवाई के दौरान कोर्ट में प्रधान सत्र न्यायाधीश ने कहा कि यह हत्या झूठी शान के लिए की गई थी। मामले में दोषी ठहराए गए लोगों में केविन का साला भी शामिल है। वहीं साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने मृतक के ससुर सहित चार लोगों को बरी कर दिया है। प्रधान सत्र न्यायाधीश सीएस जयचंद्र ने बताया कि आगामी 24 अगस्त को वह दोनों पक्षों की दलील सुनेंगे और फिर सजा का ऐलान करेंगे।

आरोपियों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दर्ज है केस
विशेष लोक अभियोजक सीएस अजयन ने बताया कि सभी 10 आरोपी आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में दोषी पाए गए हैं। अजयन ने बताया कि जिन धाराओं के तहत उन्हें दोषी करार दिया गया है उनमें हत्या के लिए धारा 302, फिरौती के लिए अपहरण 364ए शामिल है। अजयन ने बताया कि मामले में कुल 14 आरोपी थे। केविन का साला सानू इस मामले में मुख्य अभियुक्त था जबकि ससुर चाको 5वां आरोपी था।

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