मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू, लेकिन छत्तीसगढ़ में चालकों को नहीं देनी होगी ज्यादा पेनाल्टी

रायपुर
भारत सरकार द्वारा लाया गया मोटर व्हीकल एक्ट-2019 (New Motor Vehicle Act-2019) छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में भी 1 सितंबर से प्रभावित हो गया है, लेकिन प्रदेश सरकार ने वाहन चालकों को इसमें विशेष राहत दी है. इसके तहत समझौता शुल्क की दरें पहले की तरह की प्रभावित रहेंगी. यानी कि यदि मोटर व्हीकल एक्ट का उलंघन करते पकड़े जाने पर यदि चालक मौके पर ही पेनाल्टी (Penalty) जमा करता है तो उसे पुरानी दरों के आधार पर ही भुगतान करना होगा. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग कर ये व्यवस्था की है.

छत्तीसगढ़ पुलिस (Chhattisgarh Police) में स्पेशल डीजी आरके विज (RK Vij) ने बताया कि सरकार की ओर से वाहन चालकों को राहत जरूर दी गई है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू नहीं किया गया है. प्रदेश में ये नया एक्ट प्रभावि हो चुका है. प्रदेश सरकार ने चालकों को अपने अधिकार का उपयोग करते हुए राहत दी है. आगामी आदेश तक समझौता शुल्क को लेकर पुरानी दरें लागू रहेंगी, लेकिन यदि नियमों का उल्लंघन करने वाला मौके पर पेनाल्टी जमा नहीं करता है और मामला कोर्ट में जाता है तो उसे नई दरों के तहत ही भुगतान करना होगा.

बता दें कि नए एक्ट के तहत अधिकांश जुर्मानों की राशि दस गुना तक बढ़ा दी गई है. इसके तहत सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है. बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है. लेकिन छत्तीसगढ़ के वाहन चालाकों के लिए राहत की बात ये है कि मौके पर पेनाल्टी देने पर उन्हें फिलहाल नई दरों के आधार पर भुगतान नहीं करना होगा.

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