मॉल्स, होटल और धार्मिक स्थल दिल्ली में अगले हफ्ते खुल सकते हैं

 नई दिल्ली
शॉपिंग मॉल्स, होटल-रेस्टोरेंट और धार्मिक संस्थान खोलने को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को लेकर दिल्ली सरकार में भी सहमति बनती नजर आ रही है। दिल्ली में अगले हफ्ते शॉपिंग मॉल्स और होटल खुल सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि केंद्र की गाइडलाइंस को लेकर दिल्ली सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

केजरीवाल सरकार इस बात पर सहमत है कि शॉपिंग मॉल्स, होटल और धार्मिक संस्थान खोलने के लिए केंद्र की गाइडलाइंस को ही लागू किया जाए। सरकार अगले दो-तीन दिनों में इस बार में आदेश जारी करेगी। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार का आदेश आने के बाद दिल्ली में और आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी।

आदेश का इंतजार
केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में 8 जून से शॉपिंग मॉल्स, होटल-रेस्टोरेंट व धार्मिक संस्थान खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि इसके लिए राज्य सरकारों को अपने स्तर पर आदेश जारी करना होता है। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार अभी तक केंद्र की गाइडलाइंस का इंतजार कर रही है और केंद्र के दिशा-निर्देशों के आधार पर अब दिल्ली सरकार भी अपना आदेश तैयार करेगी।

सूत्र बता रहे हैं कि जिस दिन दिल्ली सरकार का आदेश जारी होगा, उस दिन से शॉपिंग मॉल्स, होटल- रेस्टोरेंट शुरू हो सकेंगे। दिल्ली सरकार ने बाजारों में ऑड-ईवन सिस्टम को खत्म कर दिया है और सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। इसी तरह शॉपिंग मॉल्स को शुरू किया जाता है तो वहां पर भी सभी दुकानें खोलने का आदेश जारी किया जा सकता है।

6 फीट की दूरी जरूरी
उधर केंद्र सरकार ने धार्मिक संस्थानों, शॉपिंग मॉल्स, होटलों और रेस्टोरेंट में कोरोना से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कम से कम 6 फीट की दूरी जरूरी बताई गई है। साथ ही मास्क पहनने को जरूरी बताया गया है। दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि सरकार की ओर से जो आदेश जारी होगा, उसमें केंद्र के हर दिशा-निर्देश को ध्यान में रखा जाएगा।

65 साल से ज्यादा और 10 साल तक के बच्चों को बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही मॉल्स के एसी में 70 फीसदी ताजी हवा की व्यवस्था करना जरूरी होगा और क्रॉस वेंटिलेशन का इंतजाम करना होगा। धार्मिक स्थलों में प्रसाद नहीं दिया जाएगा। इसके अलाव मॉल्स में फूड स्टॉल में टेबल की व्यवस्था इस तरह की की जाएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पूरी तरह से पालन हो। थूकने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *