मास्क-सैनिटाइजर के दाम तय, घर से निकले तो जेल

कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा तय कीमत से अधिक दरों पर मास्क और सैनिटाइजर बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में मास्क और सैनिटाइजर नियंत्रण आदेश 2020 में संशोधन किया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दो प्लाई एवं 3 प्लाई वाले मास्क की कीमत 8 रुपये प्रति मास्क तय की है वही सर्जिकल मास्क की कीमत 10 रुपये प्रति मास्क तय की गई है। हैंड सेनीटाइजर की कीमत 200 मिलीलीटर कि प्रत्येक बोतल के लिए 100 रुपए से अधिक नहीं होग कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इन दोनों वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि आम लोगों को कोरना से बचाव के लिए पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए जाएं। वहीं लॉक डाउन के दौरान घर से बेवजह निकलने पर आपदा अधिनियम के तहत 2 माह से दो साल तक जेल हो सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *