मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली जमानत

अहमदाबाद
अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी है। अहमदाबाद के जिला कोऑपरेटिव बैंक (एडीसीबी) और उसके चेयरमैन अजय पटेल ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

बता दें कि मानहानि का यह मुकदमा पिछले वर्ष (2018) तब दायर किया गया था, जब राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा के पांच दिन के अंदर 745.59 करोड़ रुपये के बंद हो चुके नोटों को बदलने के घोटाले में शामिल था।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एडीसीबी बैंक के निदेशकों में से एक हैं। अदालत ने दोनों नेताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूतों को देखते हुए नौ अप्रैल को उनके खिलाफ समन जारी किए थे। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने बैंक के खिलाफ झूठे और मानहानि करने वाले आरोप लगाए। अदालत ने गांधी और सुरजेवाला को समन करने से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत एक जांच कराई थी।

राहुल गांधी और सुरजेवाला के आरोप मुंबई के एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा पूछे गए एक आरटीआई सवाल पर नैशनल बैंक फॉर ऐग्रिकल्चर ऐंड रूरल डिवेलपमेंट द्वारा दिए गए जवाब पर आधारित थे।

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