महिला से मारपीट मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती बरी

 
नई दिल्ली

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और मौजूदा विधायक सोमनाथ भारती को 4 साल पुराने एक मामले में तीन अन्य के साथ बरी कर दिया। एक एनजीओ प्रमुख की शिकायत पर इन चारों के खिलाफ यह केस दर्ज किया गया था। महिला का आरोप था कि एक कार्यक्रम के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने की कोशिश करने पर आप कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की और ऐसा भारती के उकसाने पर हुआ।

अडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट (एसीएमएम) विशाल पाहूजा ने भारती के साथ जहूर अहमद, कलुआ और लतीफ नाम के तीन और लोगों को आरोपों से बरी किया। अपने फैसले में एसीएमएम ने कहा, 'क्रिमिनल लॉ के तहत अभियोजन से विश्वसनीय, पक्के और भरोसेमंद साक्ष्यों के जरिए अपना केस संदेह से परे साबित किए जाने की उम्मीद की जाती है। अभियोजन की कहानी में जरा सा भी संदेह आरोपी को उसका लाभ पाने का अधिकारी बना देता है।'
 
कोर्ट को मौजूदा मामले के प्रमुख गवाहों (दोनों शिकायती महिलाएं) के बयानों में ही भारी खामियां नजर आईं। बाकी दूसरे गवाहों के बयान शिकायतकर्ता के आरोपों में संदेह पैदा करते मिले। कथित घटना और उसकी एफआईआर दर्ज कराने में देरी की वजह भी साफ नहीं हुई।

इसके मद्देनजर अदालत ने कहा, 'अभियोजन आरोपियों के खिलाफ अपने केस को मजबूती से केस खड़ा कर पाने में नाकाम रहा। इसलिए उन्हें संदेह का लाभ देते हुए मामले लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है।'

अभियोजन के मुताबिक, 8 जुलाई 2016 को उन्हें फोन पर एक महिला के साथ झगड़े की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर शाहीन खान नाम की एक महिला मिली, जिसने पुलिस से कहा कि 'सहेली' एनजीओ के कुछ बच्चे सीएम से मिलना चाहते थे लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें ऐसा करने नहीं दिया गया। इस वजह से दोनों पक्षों के बीच गर्मागर्म बहस हुई और महिला ने 100 नंबर पर पुलिस को कॉल कर बुला लिया।

जांच में पता चला कि ये महिलाएं बार-बार सुरक्षा घेरे को तोड़कर स्टेज पर जाने की कोशिश कर रही थीं। सुरक्षा कारणों से जब उन्हें ऐसा करने से रोका गया तो महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी भिड़ंत हो गई। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि पुलिस के कई बार कहने के बावजूद उस महिला ने लिखित में अपनी शिकायत नहीं दी और टालती रही।

इसके बाद 9 जुलाई को एनजीओ प्रेसिडेंट शबाना खान साकेत पुलिस थाने आईं और शिकायत दी। इसमें आरोप लगाया कि 8 जुलाई 2016 को हॉज रानी में उनके घर के पास ईदगाह पार्क में स्थानीय विधायक सोमनाथ भारती ने एक कार्यक्रम आयोजित करवाया था, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल चीफ गेस्ट बनकर आने वाले थे।

इलाके में लाउस्पीकर से इसकी मुनादी भी करवाई गई। इसलिए वह कई कार्यकर्ताओं और उन बच्चों के साथ कार्यक्रम अटेंड करने चली गईं, जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कैंपेन के जरिए शिक्षा ले रहे थे। शिकायतकर्ता के मुताबिक, सीएम जब वहां से जाने लगे तो उन्होंने बच्चों के साथ उनसे मिलने की कोशिश की। इस पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ हाथापाई और गालीगलौज की, यह सब सोमनाथ भारती के कहने पर हुआ।

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