मर के साथ प्लास्टिक मिक्सिंग की शर्त में किया बदलाव

भोपाल। शहर में बनने वाली सड़कों और उनकी मरम्मत के दौरान डामर में प्लास्टिक नहीं मिलाया जाएगा।  निगम डामर में प्लास्टिक मिक्सिंग की शर्त अनिवार्य करने के मामले में बैकफुट पर आ गई। ठेकेदारों की आपत्ति व महापौर आलोक शर्मा की नाराजगी के बाद टेंडर शर्तों में संशोधन का आदेश जारी हुआ । इसमें कहा अब प्लास्टिक का उपयोग जरूरी नहीं होगा। निगम के अधीक्षण यंत्री पीके जैन ने  जोन 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 व 18 और बीआरटीएस की सर्विस लेन पर डामर व मरम्मत के लिए जारी टेंडरों की शर्त में प्लास्टिक की शर्त शिथिल कर दी है। लेकिन यह व्यवस्था सिर्फ सात ग्रुप में ही लागू होगी। अधिकारियों ने चार गु्रपों के फाइनेंशियल बिड खोल दिए। इसमें दो ग्रुप में सिंगल टेंडर खोलकर एक और गड़बड़ी कर दी। सिंगल टेंडर खोलने पर एक ग्रुप में 7.50 फीसदी व दूसरे में 15 फीसदी रेट ज्यादा आए हैं, जबकि, दो गु्रपों में दो-दो ठेकेदारों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 12.24 फीसदी और 8.88 फीसदी कम रेट आए।

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