मदिरा/भांग विक्रय के संशोधित दिशा-निर्देश जारी

भोपाल 
वाणिज्यिक कर विभाग ने प्रदेश में मदिरा और भांग विक्रय की लायसेंसी दुकानों के संचालन के लिये संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये हैं। विभाग ने सभी कलेक्टर्स को लिखा है कि इंदौर एवं उज्जैन जिले के शहरी क्षेत्रों की समस्त मदिरा/भांग दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा एवं देवास जिले के नगर निगम क्षेत्र एवं मंदसौर, नीमच, धार एवं कुक्षी नगरपालिका के क्षेत्र में स्थित देशी/विदेशी मदिरा एवं भांग की लायसेंसी दुकानों को छोड़कर प्रदेश की समस्त देशी/विदेशी मदिरा एवं भांग की लायसेंसी दुकानों का संचालन 20 मई, 2020 से प्रारंभ किया जाये। दुकानों के संचालन में भारत शासन, गृह मंत्रालय तथा वाणिज्यिक कर विभाग से जारी SOP/निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

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