भतीजी का रेप, तीन बार उम्रकैद की मिली सजा

कोल्लम
केरल स्थित कोल्लम की एक पॉक्सो अदालत ने 27 सितंबर 2017 को अपनी सात वर्षीय भतीजी से दुष्कर्म और उसकी हत्या करने वाले 25 वर्षीय एक शख्स को तीन आजीवन कारावास के अलावा 26 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी को सजा अलग-अलग भुगतनी होगी। इसके साथ ही पीड़िता के परिवार को 3.20 लाख रुपये जुर्माना देने का भी आदेश दिया गया है।

पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के प्रभारी और कोल्लम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ई बैजू ने सजा सुनाई। अदालत ने मंगलवार को राजेश को हत्या, दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौनाचार, अगवा करने और शव के साथ बर्बर व्यवहार करने के विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष ने कहा था कि आरोपी ने कुलातुपुझा में रबड़ के खेत में ले जाकर अपनी भतीजी का गला दबा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दोषी शख्स पीड़िता और उसके परिवार के साथ यहां आंचल में रहता था।

घटना वाले दिन लड़की अपनी दादी के साथ ट्यूशन के लिए जा रही थी। इसी बीच राजेश ने आकर उनसे कहा कि वह उसे वहां तक छोड़ देगा। लेकिन, वह वहां से एक ऑटोरिक्शा में 16 किलोमीटर दूर रबड़ के खेत में लड़की को लेकर चला गया और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर उसकी तलाश शुरू की। राजेश को कुलातुपुझा में जंगल से पकड़ लिया गया। लड़की के अभिभावक बुधवार को अदालत में मौजूद थे।

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