भड़काऊ भाषण : सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. कफील खान के केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया

 नई दिल्ली 
सीएए के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के वाले डॉक्टर कफील खान की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। डॉक्टर कफील को यूपी एसटीएफ ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई के खिलाफ कफील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले कि सुनवाई सकते हुए केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया। अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए मामले में सुनवाई करने और कफील की जल्द रिहाई की मांग की गई थी। डॉक्टर कफील फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
 
बता दें कि डॉक्टर कफील खान पर संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। ये भाषण डॉक्टर कफील खान ने बीते 14 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिया था। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर कफील के भाषण से ही प्रेरित होकर एएमयू के छात्रों ने 15 दिसंबर को उग्र प्रदर्शन और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

मुंबई एयरपोर्ट से किया था गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और मुंबई पुलिस ने डॉक्टर कफील खान को 29 जनवरी को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर कफील को अलीगढ़ के चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कोर्ट में पेश किया था जिसके बाद उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके कुछ घंटों में ही उनके अलीगढ़ कारागार में रहने से जिले में अशांति पैदा होने की संभावना के चलते उन्हें मथुरा जिला जेल में भेज दिया गया था।

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