बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर के खिलाफ FIR दर्ज

 
नई दिल्ली

 पूर्वी दिल्ली के निर्वाचन अधिकारी ने भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर के खिलाफ कथित तौर पर बिना इजाजत जंगपुरा में जनसभा करने पर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि वह बिना इजाजत रैली करने के मामले में गौतम गंभीर पर एफआईआर दर्ज करे। जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 

अधिकारियों ने कहा कि जंगपुरा में गुरुवार को बिना इजाजत जनसभा की थी। गंभीर इस सीट से अपनी सियासी पारी शुरू कर रहे हैं और इन आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी के निशाने पर रहे हैं कि उनके पास दो मतदाता पहचान पत्र हैं।  क्रिकेटर से राजनेता बने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार गंभीर का मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी की आतिशी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंदर सिंह लवली से है। पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी के महेश ने दिल्ली पुलिस से इस मामले पर संज्ञान लेने को कहा है। 

आप ने गौतम गंभीर के पास 2 मतदाता कार्ड होने का आरोप लगया
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी (आप) की उम्मीदवार आतिशी ने अपने प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार गौतम गंभीर के पास 2 मतदाता कार्ड होने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। आतिशी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि गौतम गंभीर का नाम करोल बाग और राजेन्द्र नगर दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के तौर पर दर्ज है। उन्होंने कहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 के अनुसार, कोई व्यक्ति 2 विधानसभा सीटों से मतदाता नहीं हो सकता। अधिनियम की धारा 31 में प्रावधान है कि मतदाता सूची में नाम के बारे में गलत जानकारी देने पर एक वर्ष तक की सजा हो सकती है। 
 

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