बिहार में अबतक 354 संदिग्ध मरीजों की हुई पहचान

 पटना 
बिहार में नोवेल कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की संख्या बढ़ी है। अब तक 354 संदिग्धों की पहचान की गयी है। मंगलवार को इनकी संख्या 311 थी, जबकि तीन दिनों पूर्व तक इनकी संख्या 274 थी। वहीं, अब तक कुल 113 संदिग्ध को आइसोलेशन से मुक्त किया गया है। इन्हें 14 दिनों के लिए आइसोलेशन पर रखा गया था, लेकिन बाद में स्वास्थ्य में सुधार के बाद उन्हें मुक्त कर दिया गया।

बुधवार को बाढ़ से आए एक ही परिवार के आठ मरीजों ने चिकित्सकों और अस्पताल प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। परिवार का मुखिया एक सप्ताह पहले सऊदी अरब से आया था। शुरू में उसे सर्दी-खांसी और बुखार की शिकायत थी। परिवार के दो और सदस्यों के पीड़ित होने के कारण पूरे परिवार को जांच के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। बुधवार को इन आठ मरीजों के अलावा चार और संदिग्ध मरीज पीएमसीएच में भर्ती हुए हैं। इससे पहले पीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में मंगलवार को भर्ती 20 में से 18 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है।

नाइजीरिया और जर्मनी से आए हैं दो संदिग्ध
बुधवार को भर्ती चार नए मरीजों में से एक नाइजीरिया से आया व्यक्ति है जबकि दूसरी महिला जर्मनी से लौटी है। दो अन्य में एक दिल्ली से और एक पटना का ही है। जो सुबह तक कुल 24 मरीज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे इनमें एक महिला नौबतपुर की है, जो सात मार्च को जर्मनी से नौबतपुर आई थी। उसकी जांच के लिए सैंपल आरएमआरआई भेजा गया है। दूसरा युवक भी खाड़ी देशों से आया है। उसका भी सैंपल भेज दिया गया है। देर शाम दो अन्य मरीजों के आने से पीएमसीएच का आइसोलशन वार्ड पूरी तरह भर गया है। अब वहां एक भी बेड खाली नहीं है। इन दो मरीजों को ऊपरी तल्ले पर शिफ्ट किया गया है। 

सभी मॉल, थिएटर, जिम व स्वीमिंग पुल 31 तक बंद
स्वास्थ्य विभाग बिहार के सभी जिलों में शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला (जिम्नेजियम), स्विमिंग पुल और स्पा सेंटर को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश जारी किया। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कोरोना के महामारी घोषित होने व इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिनियम लागू होने के बाद मिले अधिकार का पहली बार प्रयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया। बुधवार को जारी जारी निर्देश के अनुसार शादी-विवाह के कार्यक्रमों को छोड़कर किसी भी स्थान पर 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है। राज्य के सभी थियेटर को भी 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया गया है। 

गौरतलब है कि बिहार में सरकार की ओर से पहले ही कई बड़े फैसले लिए गए है। इन फैसलों में बिहार में स्कूल, कालेज, सिनेमा घर, पार्क, चिड़ियाघर और म्यूजियम को 31 मार्च तक के लिए पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्टलों को बंद कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी किया था। इसके बाद सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्टल 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *